उपस्थिति एवं छुट्टी
1. कार्य दिवसों में न्यूनतम 75% उपस्थिति ही किसी छात्र को पदोन्नति के लिए योग्य बनाती है, इसलिए नियमित उपस्थिति की आवश्यकता होती है।
2. राष्ट्रीय अवकाशों जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, सेंट थॉमस दिवस, क्रिसमस, सत्र के आरंभिक और अंतिम दिन तथा विशेष अवकाश के बाद आरंभिक दिन और विद्यालय द्वारा विशेष रूप से मांगे गए अन्य दिनों में उपस्थिति अनिवार्य है। इन दिनों अनुपस्थिति दंडनीय होगी। बीमार होने की स्थिति में विद्यालय प्राधिकारियों को समय पर सूचित करना होगा।
3. कक्षा के समय छात्रों को घर या अन्यत्र जाने की अनुमति नहीं होगी; किसी भी आपात स्थिति में छात्र के माता-पिता को स्पष्टीकरण देना होगा या किसी अन्य को अधिकृत करना होगा; हालांकि निर्णय प्रधानाचार्य के विवेक पर निर्भर करता है।
4. आपातकालीन स्थिति को छोड़कर और माता-पिता के पूर्व लिखित आवेदन पर या माता-पिता की अनुपस्थिति में अभिभावक को छोड़कर पूरे दिन या उसके भाग के लिए अनुपस्थिति की छुट्टी नहीं दी जाएगी।
5. त्यौहारों, शादी-ब्याह आदि के लिए बार-बार छुट्टी लेने और बार-बार अनुपस्थित रहने पर छात्र को नामावली से हटाया जा सकता है।
6. तीन दिन से अधिक की चिकित्सा छुट्टी के साथ हमेशा चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
7. छुट्टी के आवेदन पर हमेशा माता-पिता (उनकी अनुपस्थिति में अभिभावक) के हस्ताक्षर होने चाहिए। छुट्टी के लिए आवेदन जमा न करने पर छात्र को घर भेज दिया जाएगा।
8. छात्रों को समय पर और नियमित रूप से उपस्थित होना होगा। छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य से लिखित में पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। अन्यथा माता-पिता से स्पष्टीकरण मांगे बिना उन्हें कक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
